अपराधिक गतिविधियों में लिप्त दो व्यक्ति जिला बदर
दोनों व्यक्तियों को एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है

अपराधिक गतिविधियों में लिप्त दो व्यक्ति जिला बदर
शाजापुर में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने अपराधिक गतिविधियों में लिप्त दो व्यक्तियों को एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है। इनमें शुजालपुर मण्डी थाना क्षेत्र के वेयर हाउस रोड खारी कुण्डी निवासी 21 वर्षीय आर्यन पिता राधेश्याम प्रजापति और शाजापुर नगर थाना कोतवाली कसेरा बाजार निवासी 33 वर्षीय राहुल राठौर पिता अशोक राठौर शामिल हैं।
जिला बदर के आदेश
– शाजापुर और सीमावर्ती जिले : दोनों व्यक्तियों को शाजापुर एवं सीमावर्ती जिले देवास, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़ तथा सीहोर की राजस्व सीमा से बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं।
– प्रतिबंधित अवधि: दोनों व्यक्तियों को एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है और उन्हें प्रतिबंधित अवधि में बिना पूर्व अनुमति के उक्त क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करने के आदेश दिए गए हैं।
कलेक्टर का निष्कासन आदेश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने निष्कासन आदेश जारी करते हुए दोनों व्यक्तियों को आदेशित किया है कि वे प्रतिबंधित अवधि में बिना पूर्व अनुमति के उक्त क्षेत्रों में प्रवेश न करें।