
देवास। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास श्रीमान भारत सिंह कानेल की अदालत ने आबकारी एक्ट के गंभीर प्रकरण में दोषसिद्धि सुनाते हुए आरोपी अमित लुढ़ेले पिता गणेश लुढ़ेले (29 वर्ष), निवासी 4/A चड़क्यापुरी सिविल लाइन देवास को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला वर्ष 2019 का है, जब आबकारी विभाग देवास ने अपराध क्रमांक 67/2019 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया था। उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
मामले की विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक राजकुमारी मंडलोई ने की। मंडलोई अपनी ईमानदारी, सख्त कार्यशैली और दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने न सिर्फ आरोपी को धर दबोचा, बल्कि ठोस साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। उनकी मेहनत और निष्पक्ष विवेचना के कारण ही आज न्यायालय ने यह कड़ा निर्णय सुनाया, जो समाज में अवैध शराब कारोबारियों के लिए एक चेतावनी साबित होगा।
न्यायालय में पैरवी एडीपीओ श्री मोहित पाटीदार द्वारा की गई। 9 सितम्बर 2025 को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
इस कार्यवाही में कोर्ट मोहर्रिर प्रधान आर 795 श्याम अंजना, महिला आर 243 वंदना चौरसिया पुलिस लाइन देवास तथा कोर्ट मुंशी आबकारी आर दीपक की भी भूमिका रही।
यह फैसला और राजकुमारी मंडलोई जैसी महिला अधिकारियों की तत्परता, समाज में यह संदेश देती है कि अवैध कारोबार और कानून तोड़ने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है।