रक्षाबंधन पर जेलों में भावनात्मक मिलन, प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

देवास। रक्षाबंधन पर्व पर जिला जेल देवास में बंदियों की बहनों को भाइयों से मिलने का अवसर मिलेगा। 9 अगस्त को होने वाली इस विशेष मुलाकात को लेकर जेल प्रशासन ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जेल अधीक्षक के अनुसार, सिर्फ महिला परिजनों और 6 वर्ष तक के बच्चों को ही मुलाकात की अनुमति होगी। बंदी से एक बार अधिकतम 10 मिनट की मुलाकात दी जाएगी, जो आवश्यकता अनुसार कम भी की जा सकती है। मुलाकात का समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है।
परिजनों को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र जैसे वैध पहचान पत्र की मूल और छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य होगा। मोबाइल, पर्स, नकद राशि आदि सामग्री साथ लाने की अनुमति नहीं होगी। मिठाई में केवल गजक, सोनपापड़ी या मावा की 250 ग्राम तक की एक आइटम ले जाने की अनुमति है।
राखी परिजनों को स्वयं लानी होगी, जबकि पूजन थाली जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। एक बंदी से सिर्फ एक बार ही मुलाकात की जा सकेगी। नगद या अन्य सामग्री देना सख्त प्रतिबंधित है, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुलाकात से पूर्व परिजनों की तलाशी अनिवार्य होगी, और सहयोग न करने या विवाद की स्थिति में मुलाकात निरस्त की जा सकती है।
जेल प्रशासन ने आग्रह किया है कि सभी परिजन दिशा-निर्देशों का पालन करें ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से मनाया जा सके।
– जेल अधीक्षक, जिला जेल देवास