अवमानक गाय-भैंस के मिश्रित दूध का कारोबार करने पर डेयरी संचालक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना
बी.एस. सोलंकी द्वारा पारित आदेश के तहत

अवमानक गाय-भैंस के मिश्रित दूध का कारोबार करने पर डेयरी संचालक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना
शाजापुर, 5 जुलाई 2025/ न्याय निर्णयन अधिकारी एवं पदेन अपर जिला दण्डाधिकारी श्री बी.एस. सोलंकी द्वारा पारित आदेश के तहत अवमानक गाय-भैंस के मिश्रित दूध के कारोबार करने के कारण मक्सी स्थित मस्ताना दूध डेयरी के संचालक देवास जिले के बरखेड़ा तहसील टोंकखुर्द के निवासी अखिलेश पटेल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपा टाटवाडे द्वारा 26 फरवरी 2024 को डेयरी पर निरीक्षण कर दूध का नमूना संग्रहित किया गया था। जांच रिपोर्ट में दूध को अवमानक श्रेणी का पाया गया। इसके आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 2 जुलाई 2025 को जुर्माने का आदेश पारित किया गया।
निर्णय में कहा गया है कि जुर्माने की राशि 15 दिनों के भीतर लेखा शीर्ष 0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 104-शुल्क एवं दण्ड, 0754-खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के अधीन विभागीय चालान के माध्यम से जमा कराई जाए। समय सीमा में राशि जमा न होने की स्थिति में, धारा 96 के अंतर्गत वसूली भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति संबंधित तहसीलदार द्वारा की जाएगी।
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब तक अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं की जाती, तब तक संबंधित खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन निलंबित रहेगा।