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नरवाई जलाना सोनकच्छ तहसील के ग्राम ओढ़ के किसानों पर पड़ा भारी।

नरवाई जलाने जलाने वाले 2 किसानों पर एसडीएम प्रियंका मिमरोट ने लगाया अर्थदंड ।

सोनकच्छ। सोनकच्छ क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से गेहूं सहित अन्य फसलों के अवशेष जलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन कर पराली जलाना सोनकच्छ तहसील के ग्राम ओढ़ के 2 किसानों  को भारी पड़ा है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला देवास के आदेश अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रियंका मिमरोट एवं तहसीलदार संजय गर्ग की सयुक्त टीम द्वारा ग्राम ओढ़  मे पहुंच कर  नरवाई जलाने वाले किसान  गणपत पिता पूंजा एवं अर्जुनसिंह के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए  प्रति किसान पर 2000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई एवं उन्हें  समझाइश दी गई की भविष्य में ऐसा किए जाने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।

किसानों को फसल अवशेष न जलाने के लिये लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके  बावजूद  जो किसान प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू हो गई है।

 

कैलाश चन्द्र जोशी वरिष्ठ संवाददाता

ट्रुथ 24 का सच्चा सिपाही हु, सच को सच कहने की ताकत। मै अदना सा कलमकार हूँ घायल मन की आशा का मुझको कोई ज्ञान नहीं है छंदों की परिभाषा का जो यथार्थ में दीख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ कोई पीड़ित चीख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ

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