उनि. श्री सोलंकी की विवेचना, पैरवीकर्ता श्रीमती पौराणिक ने पैरवीकर आरोपी को कारावास एवं अर्थदंड से दंडित करवाया
हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में हुआ था प्रकरण दर्ज

‘ऑपरेशन संकल्प” के तहत देवास पुलिस की एक और बड़ी सफलता
हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को पेशेवर विवेचना द्वारा न्यायालय से 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 31000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करवाया ।
देवास। पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ”ऑपरेशन संकल्प” की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं । साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके । गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक, पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं ।
इसी तारतम्य में ”ऑपरेशन संकल्प” के तहत दिनांक 04.07.2020 को थाना सिविल लाईन पर आरोपी सुनील पिता नारायण लोधी उम्र 27 साल निवासी पुष्पकुंज कालोनी देवास के खिलाफ फरियादी द्वारा हत्या का प्रयास करने संबंधी रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन पर अपराध क्रमांक 258/2020 दिनांक 04.07.2020 धारा 307,341,324,34 भादवि 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना उनि विजेन्द्र सोलंकी के द्वारा की जाकर दिनांक 06.07.2020 को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 483/2020 दिनांक 18.12.2020 को तैयार किया गया । दिनांक 06.01.2021 को प्रकरण का चालान माननीय जेएमएफसी न्यायालय देवास पेश किया गया । बाद प्रकरण कमीट होकर माननीय न्यायालय देवास मे विचाराधीन रहा ।
प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप उक्त प्रकरण में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री उमाशंकर अग्रवाल द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 31000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना उनि विजेन्द्र सोलंकी के द्वारा की गई,अभियोजन पैरवीकर्ता लोक अभियोजक श्रीमति जयंती पौराणिक के द्वारा की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आर 270 रमेश बर्डे, वारंट मुंशी आर 280 गौरव के रूप में कार्य किया गया।
पुलिस कप्तान देवास श्री पुनीत गेहलोद के अनुसार इस वर्ष 2024 में देवास पुलिस नें हत्या के 16, हत्या के प्रयास 10, बलात्संग के 08,छेड़खानी के 14,लूट के 01 एवं आबकारी के 02 प्रकरणों में न्यायालय से कठोर दण्ड दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया हैं ।