नाबालिग बच्चों को वाहन दिया तो अभिभावक जाएंगे जेल – देवास पुलिस की सख्त चेतावनी
5/180 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही शुरू

देवास। पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री एच.एन. बाथम के मार्गदर्शन में देवास यातायात पुलिस ने कड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अब यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो सीधे उसके अभिभावक को जुर्माना और सज़ा भुगतनी होगी।
प्रमुख धाराएँ (Motor Vehicles Act):
• धारा 4/181 – नाबालिग द्वारा बिना लाइसेंस वाहन चलाना → ₹5000 जुर्माना या 03 माह जेल।
• धारा 5/180 – अभिभावक/वाहन मालिक ने नाबालिग को वाहन दिया → अभिभावक पर ₹5000 जुर्माना।
• धारा 199(क)(2) – नाबालिग से अपराध होने पर अभिभावक जिम्मेदार → ₹25,000 जुर्माना + 03 साल जेल + वाहन रजिस्ट्रेशन निरस्त।
• धारा 185 – शराब पीकर वाहन चलाना → पहली बार ₹10,000 या 06 माह जेल, बार-बार उल्लंघन पर दोगुनी सज़ा।
🔴 अब तक की कार्रवाई:
13 अगस्त 2025 → 05 शराबी वाहन चालकों पर कार्यवाही, वाहन ज़ब्त, चालकों को न्यायालय में पेश।
01 जुलाई 2025 से अब तक →
65 शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक।
14 नाबालिग वाहन चालक।
03 बिना परमिट यात्री ढोने वाले मैजिक वाहन।
कुल 81 चालकों पर सख्त कार्यवाही।
34 चालकों के लाइसेंस निलंबन हेतु परिवहन विभाग को प्रतिवेदन।
27 चालकों पर न्यायालय से ₹3,94,000 का अर्थदंड।
🚦 देवास पुलिस की सख्त चेतावनी 🚦
नाबालिग को किसी भी हाल में वाहन न चलाने दें।
सीट बेल्ट और हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें।
शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है, ऐसा करते पकड़े गए तो वाहन ज़ब्त होगा और जेल जाना पड़ेगा।
तेज रफ़्तार, स्टंट और लापरवाही से बचें – ये सीधे मौत का निमंत्रण है।
याद रखें – नियम तोड़ना सिर्फ कानून तोड़ना नहीं है, यह आपकी और दूसरों की जान से खिलवाड़ है।
👉 देवास पुलिस ने साफ कहा है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और लापरवाह चालकों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।