
लायसेंसी श्री जगत सिंह सिसोदिया पर 52 हजार 476 रूपये की शास्ति अधिरोपि
शाजापुर, 08 जुलाई 2025/ कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा लायसेंसी श्री जगत सिंह सिसोदिया, कम्पोजिट मदिरा दुकान रानीबड़ोद पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 48 (क) के प्रावधानानुसार कम्पोजिट मदिरा दुकान रानीबड़ोद की एक दिवस के लिए देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के समतुल्य 52 हजार 476 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।
उल्लेखनीय है कि आबकारी उपनिरीक्षक संभागीय उड़नदस्ता उज्जैन द्वारा 01 मई 2025 को कम्पोजिट मदिरा दुकान रानीबड़ोद में मदिरा विक्रय दरों के परीक्षण के लिए मदिरा की विधिवत टेस्ट पर्चेस की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में देशी मदिरा प्लेन धारिता 180 मि.ली. वाली एक पाव शासन व्दारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य 75 रूपये से 05 रूपये अधिक कीमत पर 80 रूपये में विक्रय किया जाना पाये जाने पर लायसेंसी श्री जगतसिंह सिसोदिया के विरूद्ध एफ.सी.एल.-1 लायसेंस की शर्त, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) तथा सामान्य लायसेंस शर्त के उल्लंघन पर विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उक्त तथ्यों तथा लायसेंसी द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत जवाब को समाधानकारक न पाये जाने के कारण उक्त जवाब को अमान्य/अस्वीकार करते हुए लायसेंसी श्री जगत सिंह सिसोदिया पर उक्त राशि अधिरोपित की गई है।