आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 34(1) व 34(2) का प्रकरण दर्ज
एक्टिव गाड़ी की डिक्की से की अवैध शराब जब्त

एक आरोपी को धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार किया
देवास। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता के निर्देशन तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिलीप कनासे एवं कमल सिकरवार के नेतृत्व में आबकारी दल ने दिनांक 08.11.2024 को देवास शहर में मुखबिर की सूचना के आधार पर राधागंज गली नंबर 5 के रिहायशी मकान पर अचानक दबिश दी गई तलाशी में आरोपी के घर से 64 पाव विदेशी मदिरा, 150 पाव प्लेन देशी मदिरा, 60 बीयर केन और 4 बोतल रम विदेशी मदिरा कुल जप्त मदिरा की मात्रा 71.52 बल्क लीटर हुई, आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत कार्यवाही की गई, साथ ही गली में होंडा एक्टिवा वाहन नंबर MP41MC 8045 की डिक्की से 45 पाव प्लेन देशी मदिरा अवैध रूप से रखी पाई गई मौके पर कोई व्यक्ति नहीं पाया गया प्रकरण धारा 34(1) क के तहत पंजीबद्ध किया। जप्त मदिरा एवं वाहन का बाजार मूल्य लगभग 84550 रूपए है ।
आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक डी पी सिंह, राजकुमारी मंडलोई आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, आबकारी आरक्षक दीपक टटवाडे, निहाल खत्री, नितिन सोनी, सैनिक किशोर सिसोदिया, केदार चौधरी, संजय शर्मा सम्मिलित रहे, इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।